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धारा 6 विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप अधिनियम | धारा 6 यूएपीए एक्ट | Section 6 UAPA Act in hindi

धारा 6 यूएपीए एक्ट – अधिसूचना के प्रवृत्त रहने की कालावधि और उसका रद्द किया जाना-

(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि धारा 3 के अधीन निकाली गई अधिसूचना उस तारीख से, जिस तारीख को प्रभावित होती है, पांच वर्ष की कालावधि के लिए उस दशा में प्रवृत्त रहेगी, जिसमें कि अधिकरण, उसमें की गई घोषणा की पुष्टि, धारा 4 के अधीन किए गए आदेश द्वारा कर देता है ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, धारा 3 के अधीन निकाली गई अधिसूचना, या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, किसी भी समय पर रद्द कर सकेगी, चाहे उसमें की गई घोषणा अधिकरण द्वारा पुष्ट कर दी गई हो या नहीं ।


Section 6 UAPA Act – Period of operation and cancellation of notification —

(1) Subject to the provisions of sub-section (2), a notification issued under section 3 shall, if the declaration made therein is confirmed by the Tribunal by an order made under section 4, remain in force for a period of 1 [five years] from the date on which the notification becomes effective.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Central Government may, either on its own motion or on the application of any person aggrieved, at any time, cancel the notification issued under section 3, whether or not the declaration made therein has been confirmed by the Tribunal.


1. Subs. by Act 3 of 2013, s. 3, for “two years” (w.e.f. 1-2-2013).

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