धारा 63 एनडीपीएस एक्ट — अधिहरण करने की प्रक्रिया –
(1) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण में, चाहे अभियुक्त को सिद्धदोष या दोषमुक्त या उन्मोचित किया जाता है, न्यायालय यह विनिश्चय करेगा कि क्या इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत कोई वस्तु या चीज धारा 60 या धारा 61 या धारा 62 के अधीन अधिहरण के लिए दायी है और यदि वह यह विनिश्चय करता है कि वस्तु इस प्रकार अधिहरण के लिए दायी है तो वह तद्नुसार अधिहरण का आदेश कर सकेगा ।
(2) जहां इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत कोई वस्तु या चीज धारा 60 या धारा 61 या धारा 62 के अधीन अधिहरण के लिए दायी प्रतीत होती है किन्तु वह व्यक्ति जिसने उसके संबंध में अपराध किया है, ज्ञात नहीं है या पाया नहीं जा सकता है वहां न्यायालय ऐसे दायित्व के बारे में जांच कर सकेगा तथा तद्नुसार अधिहरण का आदेश कर सकेगा:
परन्तु किसी वस्तु या चीज के अधिहरण का कोई आदेश, अभिग्रहण की तारीख से एक मास की समाप्ति तक या ऐसे किसी व्यक्ति की, जो उसके प्रति किसी अधिकार का दावा करे, सुनवाई के और ऐसे साक्ष्य के, यदि कोई हो, बिना जो वह अपने दावे की बाबत पेश करता है, नहीं किया जाएगा:
परन्तु यह और कि यदि किसी स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ, अफीम पोस्त, कोका के पौधे या कैनेबिस के पौधे से भिन्न कोई वस्तु या चीज शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या यदि न्यायालय की यह राय है कि उसका विक्रय उसके स्वामी के फायदे के लिए होगा तो वह उसके विक्रय के लिए किसी समय निदेश दे सकेगा और इस उपधारा के उपबंध विक्रय के शुद्ध आगमों को यथाशक्य साध्य रूप में लागू होंगे ।
Section 63 NDPS Act — Procedure in making confiscations —
(1) In the trial of offences under this Act, whether the accused is convicted or acquitted or discharged, the court shall decide whether any article or thing seized under this Act is liable to confiscation under section 60 or section 61 or section 62 and, if it decides that the article is so liable, it may order confiscation accordingly. धारा 63 एनडीपीएस एक्ट
(2) Where any article or thing seized under this Act appears to be liable to confiscation under section 60 or section 61 or section 62, but the person who committed the offence in connection therewith is not known or cannot be found, the court may inquire into and decide such liability, and may order confiscation accordingly: धारा 63 एनडीपीएस एक्ट
Provided that no order of confiscation of an article or thing shall be made until the expiry of one month from the date of seizure, or without hearing any person who may claim any right thereto and the evidence, if any, which he produces in respect of his claim:
Provided further that if any such article or thing, other than a narcotic drug, psychotropic substance 1[controlled substance], the opium poppy, coca plant or cannabis plant is liable to speedy and natural decay, or if the court is of opinion that its sale would be for the benefit of its owner, it may at any time direct it to be sold; and the provisions of this sub-section shall, as nearly as may be practicable, apply to the net proceeds of the sale.