धारा 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम – इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राह्यता —
(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किसी सूचना को भी, जो कंप्यूटर द्वारा उत्पादित और किसी कागज पर मुद्रित, प्रकाशीय या चुंबकीय मीडिया में भंडारित, अभिलिखित या नकल की गई हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंप्यूटर निर्गम कहा गया है), तब एक दस्तावेज समझा जाएगा, यदि प्रश्नगत सूचना और कंप्यूटर के संबंध में, इस धारा में उल्लिखित शर्ते पूरी कर दी जाती है और वह मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होता, अतिरिक्त सबूत या मूल को पेश किए बिना ही किन्हीं कार्यवाहियों में ग्राह्य होगा।
(2) कंप्यूटर निर्गम की बाबत उपधारा (1) में वर्णित शर्ते निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :
(क) सूचना से युक्त कंप्यूटर निर्गम, कंप्यूटर द्वारा उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था जिसमें उस व्यक्ति द्वारा, जिसका कंप्यूटर के उपयोग पर विधिपूर्ण नियंत्रण था, उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए, सूचना भंडारित करने या प्रसंस्करण करने के लिए नियमित रूप से कंप्यूटर का उपयोग किया गया था;
(ख) उक्त अवधि के दौरान, इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट किस्म की सूचना या उस किस्म की जिससे इस प्रकार अन्तर्विष्ट सूचना व्युत्पन्न प्राप्त की जाती है, उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में नियमित रूप से भरी गई थी;
(ग) उक्त अवधि के महत्वपूर्ण भाग में अधोपांत, कंप्यूटर समुचित रूप से कार्य कर रहा था अथवा यदि नहीं तो, उस अवधि के उस भाग की बाबत, जिसमें कंप्यूटर समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था या वह उस अवधि में प्रचालन में नहीं था, ऐसी अवधि नहीं थी जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख या उसकी अंतर्वस्तु की शुद्धता प्रभावित होती हो; और
(घ) इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट सूचना ऐसी सूचना से पुनः उत्पादित या व्युत्पन्न की जाती है, जिसे उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में भरा गया था।
(3) जहां किसी अवधि में, उपधारा (2) के खंड (क) में यथा उल्लिखित, उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए गए किन्हीं क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए सूचना के भंडारण या प्रसंस्करण का कार्य कंप्यूटरों द्वारा नियमित रूप से निष्पादित किया गया था, चाहे वह —
(क) उस अवधि में कंप्यूटरों के प्रचालन के संयोजन द्वारा; या
(ख) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालित बिभिन कंप्यूटरों द्वारा; या
(ग) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालित कंप्यूटरों के विभिन्न संयोजनों द्वारा; या
(घ) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालन को अंतर्वलित करते हुए किसी अन्य रीति में हो, चाहे वह एक या अधिक कंप्यूटरों और एक या अधिक कंप्यूटरों के संयोजनों द्वारा किसी भी क्रम में हो,
उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सभी कंप्यूटर इस धारा के प्रयोजनों के लिए एकल कंप्यूटर के रूप में माने जाएंगे और इस धारा में कंप्यूटर के प्रति निर्देश का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा।
(4) किन्हीं कार्यवाहियों में, जहाँ इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है, निम्नलिखित बातों में से किसी बात को पूरा करते हुए प्रमाणपत्र, अर्थात् :
(क) विवरण से युक्त इलैक्ट्रानिक अभिलेख की पहचान करना और उस रीति का वर्णन करना जिससे इसका उत्पादन किया गया था;
(ख) उस इलैक्ट्रानिक अभिलेख के उत्पादन में अन्तर्वलित किसी युक्ति को ऐसी विशिष्टियां देना, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हों, कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख का कंप्यूटर द्वारा उत्पादन किया गया था;
(ग) ऐसे विषयों में से किसी पर कार्यवाही करना, जिससे उपधारा (2) में उल्लिखित शर्ते संबंधित हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्यित होना, जो सुसंगत युक्ति के प्रचालन या सुसंगत क्रियाकलाप के प्रबंध के (जो भी समुचित हों) संबंध में उत्तरदायी पदीय हैसियत में हो, प्रमाणपत्र में कथित किसी विषय का साक्ष्य होगा; और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे विषय के लिए यह कथन पर्याप्त होगा कि यह कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कहा गया है।
(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए :-
(क) सूचना किसी कंप्यूटर को प्रदाय की गई समझी जाएगी यदि यह किसी समुचित रूप में प्रदाय की गई है, चाहे इस प्रकार किया गया प्रदाय सीधे (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम द्वारा किया गया हो;
(ख) चाहे किसी पदधारी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के अनुक्रम में सूचना इसके भंडारित या प्रसंस्कृत किए जाने की दृष्टि से उक्त क्रियाकलापों के अनुक्रम से अन्यथा प्रचालित कंप्यूटर द्वारा उक्त क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए प्रदाय की जाती है, वह सूचना, यदि सम्यक् रूप से उस कंप्यूटर को प्रदाय की जाती है तो, उन क्रियाकलापों के अनुक्रम में प्रदाय की गई समझी जाएगी;
(ग) कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर द्वारा उत्पादित समझा जाएगा, चाहे यह इसके द्वारा सीधे उत्पादित हो (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम से हो।
स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अन्य सूचना से व्युत्पन्न की गई सूचना के प्रति कोई निर्देश परिकलन, तुलना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा उससे व्युत्पन्न के प्रतिनिर्देश होगा।
Section 65B Indian Evidence Act – Admissibility of electronic records —
(1) Notwithstanding anything contained in this Act, any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer (hereinafter referred to as the computer output) shall be deemed to be also a document, if the conditions mentioned in this section are satisfied in relation to the information and computer in question and shall be admissible in any proceedings, without further proof or production of the original, as evidence or any contents of the original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible.
(2) The conditions referred to in sub-section (1) in respect of a computer output shall be the following, namely:–
(a) the computer output containing the information was produced by the computer during the period over which the computer was used regularly to store or process information for the purposes of any activities regularly carried on over that period by the person having lawful control over the use of the computer;
(b) during the said period, information of the kind contained in the electronic record or of the kind from which the information so contained is derived was regularly fed into the computer in the ordinary course of the said activities;
(c) throughout the material part of the said period, the computer was operating properly or, if not, then in respect of any period in which it was not operating properly or was out of operation during that part of the period, was not such as to affect the electronic record or the accuracy of its contents; and
(d) the information contained in the electronic record reproduces or is derived from such information fed into the computer in the ordinary course of the said activities.
(3) Where over any period, the function of storing or processing information for the purposes of any activities regularly carried on over that period as mentioned in clause (a) of sub-section (2) was regularly performed by computers, whether–
(a) by a combination of computers operating over that period; or
(b) by different computers operating in succession over that period; or
(c) by different combinations of computers operating in succession over that period; or
(d) in any other manner involving the successive operation over that period, in whatever order, of one or more computers and one or more combinations of computers,
all the computers used for that purpose during that period shall be treated for the purposes of this section as constituting a single computer; and references in this section to a computer shall be construed accordingly.
(4) In any proceedings where it is desired to give a statement in evidence by virtue of this section, a certificate doing any of the following things, that is to say, —
(a) identifying the electronic record containing the statement and describing the manner in which it was produced;
(b) giving such particulars of any device involved in the production of that electronic record as may be appropriate for the purpose of showing that the electronic record was produced by a computer;
(c) dealing with any of the matters to which the conditions mentioned in sub-section (2) relate,
and purporting to be signed by a person occupying a responsible official position in relation to the operation of the relevant device or the management of the relevant activities (whichever is appropriate) shall be evidence of any matter stated in the certificate; and for the purposes of this subsection it shall be sufficient for a matter to be stated to the best of the knowledge and belief of the person stating it. धारा 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(5) For the purposes of this section,
(a) information shall be taken to be supplied to a computer if it is supplied thereto in any appropriate form and whether it is so supplied directly or (with or without human intervention) by means of any appropriate equipment; — धारा 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(b) whether in the course of activities carried on by any official, information is supplied with a view to its being stored or processed for the purposes of those activities by a computer operated otherwise than in the course of those activities, that information, if duly supplied to that computer, shall be taken to be supplied to it in the course of those activities;
(c) a computer output shall be taken to have been produced by a computer whether it was produced by it directly or (with or without human intervention) by means of any appropriate equipment. धारा 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम
Explanation. — For the purposes of this section any reference to information being derived from other information shall be a reference to its being derived therefrom by calculation, comparison or any other process. ]