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धारा 67 एनडीपीएस एक्ट | धारा 67 नारकोटिक्स एक्ट | Section 67 NDPS Act in Hindi

धारा 67 एनडीपीएस एक्ट — जानकारी आदि मांगने की शक्ति –

धारा 42 में निर्दिष्ट कोई ऐसा अधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाता है, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के संबंध में किसी जांच के अनुक्रम में-

(क) अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि क्या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है, किसी व्यक्ति से जानकारी मांग सकेगा;

(ख) किसी व्यक्ति से, जांच के लिए उपयोगी या सुसंगत किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने या परिदत्त करने करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ग) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा ।


Section 67 NDPS Act —  Power to call for information, etc —

Any officer referred to in section 42 who is authorised in this behalf by the Central Government or a State Government may, during the course of any enquiry in connection with the contravention of any provision of this Act,–


(a) call for information from any person for the purpose of satisfying himself whether there has been any contravention of the provisions of this Act or any rule or order made thereunder;


(b) require any person to produce or deliver any document or thing useful or relevant to the enquiry;


(c) examine any person acquainted with the facts and circumstances of the case.

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