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धारा 67A भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 67A साक्ष्य अधिनियम| Section 67A Indian Evidence Act in hindi

धारा 67A भारतीय साक्ष्य अधिनियम – इलैक्ट्रानिक चिह्नक के बारे में सबूत –-

सुरक्षित इलैक्ट्रानिक चिह्नक की दशा में के सिवाय, यदि यह अभिकथित है कि किसी हस्ताक्षरकर्ता का इलैक्ट्रानिक चिह्नक इलैक्ट्रानिक अभिलेख में लगाया गया है तो यह तथ्य साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा [इलैक्ट्रानिक चिह्नक] हस्ताक्षरकर्ता का [इलैक्ट्रानिक चिह्नक] है।


Section 67A Indian Evidence Act – 1[Proof as to 2[electronic signature]. —

Except in the case of a secure 2[electronic signature], if the [electronic signature] of any subscriber is alleged to have been affixed to an electronic record the fact that such 2[electronic signature] is the 2[electronic signature] of the subscriber must be proved.]


1. Ins. by Act 21 of 2000, s. 92 and the Second Schedule (w.e.f. 17-10-2000).

2. Subs. by Act 10 of 2009, s. 52, for “digital signature” (w.e.f. 27-10-2009).

धारा 67A भारतीय साक्ष्य अधिनियम