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धारा 68A एनडीपीएस एक्ट | धारा 68A नारकोटिक्स एक्ट | Section 68A NDPS Act in Hindi

धारा 68A एनडीपीएस एक्ट — लागू होना-

(1) इस अध्याय के उपबंध उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को ही लागू होंगे ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित हैं, अर्थात्: –

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है;

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे भारत के बाहर दांडिक अधिकारिता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा समरूप अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है;

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी बाबत स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) के अधीन या जम्मू-कश्मीर स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का जम्मू-कश्मीर अधिनियम 23) के अधीन निरोध आदेश किया गया है:

परंतु यह तब जब ऐसा निरोध आदेश उक्त अधिनियमों के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर वापस न ले लिया गया हो या ऐसा निरोध आदेश सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा अपास्त न कर दिया गया हो;

(गग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन दस वर्ष या इससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है या जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट या प्राधिकार जारी किया गया है और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य देश की तत्समान किसी विधि के अधीन कोई ऐसा ही अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है या जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट या प्राधिकार जारी किया गया है;

(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (गग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का नातेदार है;

(ङ) खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (गग)] में निर्दिष्ट व्यक्ति का प्रत्येक सहयुक्त व्यक्ति;

(च) किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो पहले किसी समय खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (गग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के पास थी, कोई धारक (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् “वर्तमान धारक” कहा गया है) तब तक जब तक कि, यथास्थिति, वर्तमान धारक या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके पास ऐसे व्यक्ति के पश्चात् और वर्तमान धारक के पूर्व ऐसी संपत्ति थी, पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भाविक अंतरिती नहीं है या था ।


Section 68A NDPS Act — Application.–

(1) The provisions of this Chapter shall apply only to the persons specified in sub-section (2).


(2) The persons referred to in sub-section (1) are the following, namely:–


(a) every person who has been convicted of an offence punishable under this Act with imprisonment for a term of 3[ten] years or more;


(b) every person who has been convicted of a similar offence by a competent court of criminal jurisdiction outside India;


(c) every person in respect of whom an order of detention has been made under the Prevention of IIicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), or under the Jammu and Kashmir Prevention of IIicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988; धारा 68A एनडीपीएस एक्ट


4[(cc) every person who has been arrested or against whom a warrant or authorisation of arrest has been issued for the commission of an offence punishable under this Act with imprisonment for a term of ten years or more, and every person who has been arrested or against whom a warrant or authorisation of arrest has been issued for the commission of a similar offence under any corresponding law of any other country.] धारा 68A एनडीपीएस एक्ट



Provided that such order of detention has not been revoked on the report of the Advisory Board constituted under the said Acts or such order of detention has not been set aside by a court of competent jurisdiction; धारा 68A एनडीपीएस एक्ट



(d) every person who is a relative of a person referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) 4[or clause (cc);]


(e) every associate of a person referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) 4[or clause (cc);] धारा 68A एनडीपीएस एक्ट

(e) every associate of a person referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) 4[or clause (cc);]


(f) any holder (hereafter in this clause referred to as the present holder) of any property which was at any time previously held by a person referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) 4[or clause (cc);] unless the present holder or, as the case may be, any one who held such property after such person and before the present holder, is or was a transferee in good faith for adequate consideration.

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