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धारा 68D एनडीपीएस एक्ट | धारा 68D नारकोटिक्स एक्ट | Section 68D NDPS Act in Hindi

धारा 68D एनडीपीएस एक्ट — सक्षम प्राधिकारी –

(1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, किसी सीमाशुल्क आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या आय-कर आयुक्त या समतुल्य पंक्ति के केंद्रीय सरकार के किसी अन्य अधिकारी को इस अध्याय के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

(2) सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियो या व्यक्तियों के वर्गों की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे जो केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करे ।


Section 68D NDPS Act — Competent authority.–

(1) The Central Government may, by order published in the Official Gazette, authorise 2[any Commissioner of Customs or Commissioner of Central Excise] or Commissioner of Income-tax or any other officer of the Central Government of equivalent rank to perform the functions of the competent authority under this Chapter.


(2) The competent authorities shall perform their functions in respect of such persons or classes of persons as the Central Government may, by order, direct.

धारा 68D एनडीपीएस एक्ट