धारा 68E एनडीपीएस एक्ट — अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान करना –
(1) धारा 53 के अधीन सशक्त प्रत्येक अधिकारी और किसी पुलिस थाने का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी, ऐसी इत्तिला की प्राप्ति पर यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको यह अध्याय लागू होता है, अवैध रूप से अर्जित कोई संपत्ति धारित करता है तो ऐसा करने के कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्, उस संपत्ति का पता लगाने और उसकी पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा ।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्रवाई के अंतर्गत किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, आस्ति, दस्तावेज, किसी बैंक या लोक वित्तीय संस्था में लेखा बहियों या किन्हीं अन्य सुसंगत विषयों की बाबत कोई जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण है ।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण उपधारा (1) में उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा ऐसे निदेशों या मार्गदर्शन के अनुसार किया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त दे या जारी करे ।
Section 68E NDPS Act — Identifying illegally acquired property.–
2(1) Every officer empowered under section 53 and every officer-in-charge of a police station shall, or receipt of information is satisfied that any person to whom this Chapter applies holds any illegally acquired property, he may, after recording reasons for doing so, proceed to take all steps necessary for tracing and identifying such property.
(2) The steps referred to in sub-section (1) may include any inquiry, investigation or survey in respect of any person, place, property, assets, documents, books of account in any bank or public financial institution or any other relevant matters.
(3) Any inquiry, investigation or survey referred to in sub-section (2) shall be carried out by an officer mentioned in sub-section (1) in accordance with such directions or guidelines as the competent authority may make or issue in this behalf