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धारा 68Q एनडीपीएस एक्ट | धारा 68Q नारकोटिक्स एक्ट | Section 68Q NDPS Act in Hindi

धारा 68Q एनडीपीएस एक्ट — अधिकारिता का वर्जन –

इस अध्याय के अधीन पारित कोई आदेश या की गई घोषणा उसमें उपबंधित के सिवाय अपीलीय नहीं होगी और किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसे अपील अधिकरण या कोई सक्षम प्राधिकारी इस अध्याय द्वारा या उसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है, अधिकारिता नहीं होगी, और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश इस अध्याय द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के बारे में मंजूर नहीं किया जाएगा ।


Section 68Q NDPS Act — Bar of jurisdiction.–

No order passed or declaration made under this Chapter shall be appealable except as provided therein and no civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Appellate Tribunal or any competent authority is empowered by or under this Chapter to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Chapter.

धारा 68Q एनडीपीएस एक्ट