धारा 68S एनडीपीएस एक्ट — सक्षम प्राधिकारी को जानकारी देना –
(1) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी या प्राधिकारी से ऐसे व्यक्तियों, मुद्दों या विषयों के बारे में जो सक्षम प्राधिकारी की राय में इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगे जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी ।
(2) धारा 68न (68T) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, स्वप्रेरणा से ऐसी कोई जानकारी जो उसके पास उपलब्ध हो, सक्षम प्राधिकारी को दे सकेगा यदि उस अधिकारी की राय में ऐसी जानकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए उस सक्षम प्राधिकारी के लिए उपयोगी होगी ।
Section 68S NDPS Act — Information to competent authority.–
(1) Notwithstanding anything contained in any other law, the competent authority shall have power to require any officer or authority of the Central Government or a State Government or a local authority to furnish information in relation to such persons, points or matters as in the opinion of the competent authority will be useful for, or relevant to, the purposes of this Chapter.
(2) Every officer referred to in section 68T may furnish suo motu any information available with him to the competent authority if in the opinion of the officer such information will be useful to the competent authority for the purposes of this Chapter.