धारा 68V एनडीपीएस एक्ट — भूलों की परिशुद्धि –
अभिलेख से प्रकट किन्हीं भूलों की परिशुद्धि करने के लिए, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या अपील अधिकरण उसके द्वारा किए गए किसी आदेश को उस आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर संशोधित कर सकेगा:
परंतु यदि ऐसे किसी संशोधन से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह संशोधन ऐसे व्यक्ति की सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।
Section 68V NDPS Act — Rectification of mistakes.–
With a view to rectifying any mistakes apparent from record, the competent authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, may amend any order made by it within a period of one year from the date of the order:
Provided that if any such amendment is likely to affect any person prejudicially, it shall not be made without giving to such person a reasonable opportunity of being heard.