धारा 7 आर्म्स एक्ट -प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला-बारूद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय का प्रतिषेध:-
कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रतिषिद्ध आयुध या प्रतिषिद्ध गोला-बारूद को तब तक न तो –
(क) अर्जित करेगा, कब्जे में रखेगा या धारण करेगा ; और न
(ख) प्रयोग, विनिर्मित, विक्रीत, अन्तरित, संपरिवर्तित करेगा, न उसकी मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा ; और न
(ग) विक्रय या अन्तरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा और न विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा,
तब तक के सिवाय जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषत: प्राधिकृत न किया गया हो ।
7 Arms Act – Prohibition of acquisition or possession, or of manufacture or sale of prohibited arms or prohibited ammunition–
No person shall―
(a) acquire, have in his possession or carry; or
(b) use, manufacture] sell, transfer, convert, repair, test or prove; or
(c) expose or offer for sale or transfer or have in his possession for sale, transfer, conversion, repair, test or proof;
any prohibited arms or prohibited ammunition unless he has been specially authorised by the Central Government in this behalf.