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धारा 71 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 71 साक्ष्य अधिनियम| Section 71 Indian Evidence Act in hindi

धारा 71 भारतीय साक्ष्य अधिनियम -जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत —

यदि अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे या उसे उसके निष्पादन का स्मरण न हो, तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा।


Section 71 Indian Evidence Act – Proof when attesting witness denies the execution —

If the attesting witness denies or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence.