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धारा 72 एनडीपीएस एक्ट | धारा 72 नारकोटिक्स एक्ट | Section 72 NDPS Act in Hindi

धारा 72 एनडीपीएस एक्ट — सरकार को शोध्य राशियों की वूसली –

(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के किसी उपबन्ध के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदेय कोई अनुज्ञप्ति फीस या किसी प्रकार की कोई अन्य धनराशि की बाबत, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी, जो ऐसी धनराशि के संदाय की अपेक्षा करने के लिए सशक्त है, ऐसे व्यक्ति को, जिससे ऐसी धनराशि वसूलीय या शोध्य है, देय किसी धन में से ऐसी धनराशि की रकम की कटौती कर सकेगा अथवा ऐसी रकम या राशि की वसूली ऐसे व्यक्तियों के माल की कुर्की और विक्रय करके कर सकेगा और यदि उसकी रकम इस प्रकार वसूल नहीं की जाती है तो उसे उस व्यक्ति या उसके प्रतिभू से (यदि कोई हो) इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो ।

(2) जब कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुपालन में, किसी कार्य के पालन के लिए या किसी कार्य से अपने प्रविरत रहने के लिए (धारा 34 और धारा 39 के अधीन किसी बन्धपत्र से भिन्न) कोई बन्धपत्र देता है तब ऐसे पालन या प्रविरति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 74 के अर्थ में लोक कर्तव्य है ; और उसके द्वारा ऐसे बन्धपत्र की शर्तों के भंग किए जाने पर, उसमें ऐसे भंग की दशा में संदाय की जाने वाली रकम के रूप में नामित सम्पूर्ण धनराशि उससे या उसके प्रतिभू से (यदि कोई हो) इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो ।


Section 72 NDPS Act — Recovery of sums due to Government —

(1) In respect of any licence fee or other sum of any kind payable to the Central Government or to the State Government under any of the provisions of this Act or of any rule or order made thereunder, the officer of the Central Government or the State Government, as the case may be, who is empowered to require the payment of such sum, may deduct the amount of such sum from any money owing to the person from whom such sum may be recoverable or due or may recover such amount or sum by attachment and sale of the goods belonging to such persons and if the amount of the same is not so recovered, the same may be recovered from the person or from his surety (if any) as if it were an arrears of land revenue. धारा 72 एनडीपीएस एक्ट


(2) When any person, in compliance with any rule made under this Act, gives a bond (other than a bond under section 34 and section 39) for the performance of any act, or for his abstention from any act, such performance or abstention shall be deemed to be a public duty within the meaning of section 74 of the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872); and upon breach of the conditions of such bond by him, the whole sum named therein as the amount to be paid in case of such breach may be recovered from him or from his surety (if any) as if it were an arrears of land revenue. धारा 72 एनडीपीएस एक्ट

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