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धारा 77 एनडीपीएस एक्ट | धारा 77 नारकोटिक्स एक्ट | Section 77 NDPS Act in Hindi

धारा 77 एनडीपीएस एक्ट — नियमों और अधिसूचनाओं को संसद् के समक्ष रखा जाना-

केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 2 के खंड (viiक), खंड (xi), खंड (xxiiiक), धारा 3, धारा 7क, धारा 9क और धारा 27 के खंड (क) के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना या निकाला गया प्रत्येक आदेश बनाए या निकाले जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उक्त सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या वह अधिसूचना नहीं निकाली जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी किन्तु उस नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।


Section 77 NDPS Act –  Rules and notifications to be laid before Parliament —

1[Every rule made under this Act by the Central Government and every notification or order issued under clause (viia), clause (xi), clause (xxiiia) of section 2, section 3, section 7A, section 9A and clause (a) of section 27 shall be laid, as soon as may be, after it is made or issued], before each House of Parliament while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or notification or both Houses agree that the rule or notification should not be made or issued, the rule or the notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or notification.

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