धारा 8 यूएपीए एक्ट – विधिविरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए स्थानों को अधिसूचित करने की शक्ति-
(1) जहां कि धारा 3 के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना द्वारा, जो उस धारा की उपधारा (3) के अधीन प्रभावी हो गई है, कोई संगम विधिविरुद्ध घोषित किया जा चुका है ,वहां केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे स्थान को अधिसूचित कर सकेगी जो उसकी राय में ऐसे विधिविरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है ।
स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “स्थान” के अन्तर्गत गृह या निर्माण, या उसका भाग, या तम्बू या जलयान आता है ।
(2) उपधारा (1) की अधिसूचना निकलने पर, वह जिला मजिस्ट्रेट, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर ऐसा अधिसूचित स्थान स्थित है, या उसके द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी (पहिनने के वस्त्रों, रांघने के बर्तनों, चारपाइयों और बिछौना, शिल्पियों के औजारों, खेती के उपकरणों, ढोरों, अनाज और खाद्य पदार्थों और ऐसी वस्तुओं से, जिन्हें वह तुच्छ प्रकृति का समझे भिन्न) उन समस्त जंगम सम्पत्तियों की, जो उस अधिसूचित स्थान में पाई जाएं, एक सूची दो सम्मानित साक्षियों की उपस्थिति में तैयार करेगा ।
(3) यदि सूची में विनिर्दिष्ट की गई कोई वस्तुएं, जिला मजिस्ट्रेट की राय में, उस विधिविरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं या लाई जा सकती हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को उन वस्तुओं का उपयोग, जिला मजिस्ट्रेट के लिखित आदेशों के अनुसार करने के सिवाय, करने से प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश कर सकेगा ।
(4) जिला मजिस्ट्रेट तदुपरि यह आदेश कर सकेगा कि कोई व्यक्ति जो अधिसूचना की तारीख को उस अधिसूचित स्थान में निवास नहीं करता था, जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना, अधिसूचित स्थान पर या उसमें न तो प्रवेश करेगा न रहेगा:
परन्तु इस उपधारा में की गई बात, किसी ऐसे व्यक्ति के किसी निकट सम्बन्धी को लागू नहीं होगी जो अधिसूचना की तारीख को, उस अधिसूचित स्थान में निवास करता था ।
(5) जहां उपधारा (4) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को अधिसूचित स्थान पर या उसमें प्रवेश करने वाले, या रहने की अनुज्ञा दी जाती है, वहां वह व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय अपने आचरण के विनियमन के लिए ऐसे आदेशों का अनुपालन करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएं ।
(6) कोई भी पुलिस आफिसर जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो या, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, अधिसूचित स्थान पर या उसमें प्रवेश करने वाले, या प्रवेश चाहने वाले, किसी व्यक्ति की या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उस पर या उसमें हैं, तलाशी ले सकेगा और ऐसे किसी व्यक्ति को उसकी तलाशी लेने के प्रयोजन के लिए निरुद्ध कर सकेगा:
परन्तु इस उपधारा के अनुसरण में किसी महिला की तलाशी, महिला द्वारा ली जाने के लिए सिवाय, नहीं ली जाएगी ।
(7) यदि उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में कोई व्यक्ति किसी अधिसूचित स्थान में है तो, ऐसी किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकेंगी, उसे किसी भी अधिकारी द्वारा, अथवा सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा ।
(8) उपधारा (1) के अधीन किसी स्थान के सम्बन्ध में निकाली गई अधिसूचना से अथवा उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति,-
(क) यह घोषणा करने के लिए कि वह स्थान विधिविरुद्ध संगम के प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है ; अथवा
(ख) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन किए गए आदेशों को अपास्त कराने के लिए, आवेदन, यथास्थिति, अधिसूचना या आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस जिला न्यायाधीश के न्यायालय में पूरा कर सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर ऐसा अधिसूचित स्थान स्थित है, और उस आवेदन के प्राप्त होने पर जिला न्यायाधीश का न्यायालय, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस प्रश्न का विनिश्चय करेगा ।
Section 8 UAPA Act – Power to notify places used for the purpose of an unlawful association —
(1) Where an association has been declared unlawful by a notification issued under section 3 which has become effective under sub-section (3) of that section, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, notify any place which in its opinion is used for the purpose of such unlawful association.
Explanation.—For the purposes of this sub-section, “place” includes a house or building, or part thereof, or a tent or vessel.
(2) On the issue of a notification under sub-section (1), the District Magistrate within the local limits of whose jurisdiction such notified place is situate or any officer authorised by him in writing in this behalf shall make a list of all movable properties (other than wearing-apparel, cooking vessels, beds and beddings, tools of artisans, implements of husbandry, cattle, grain and food-stuffs and such other articles as he considers to be of a trivial nature) found in the notified place in the presence of two respectable witnesses.
(3) If, in the opinion of the District Magistrate, any articles specified in the list are or may be used for the purpose of the unlawful association, he may make an order prohibiting any person from using the articles save in accordance with the written orders of the District Magistrate.
(4) The District Magistrate may thereupon make an order that no person who at the date of the notification was not a resident in the notified place shall, without the permission of the District Magistrate, enter, or be on or in, the notified place:
Provided that nothing in this sub-section shall apply to any near relative of any person who was a resident in the notified place at the date of the notification.
(5) Where in pursuance of sub-section (4), any person is granted permission to enter, or to be on or in, the notified place, that person shall, while acting under such permission, comply with such orders for regulating his conduct as may be given by the District Magistrate.
(6) Any police officer, not below the rank of a sub-inspector, or any other person authorised in this behalf by the Central Government may search any person entering, or seeking to enter, or being on or in, the notified place and may detain any such person for the purpose of searching him: धारा 8 यूएपीए एक्ट
Provided that no female shall be searched in pursuance of this sub-section except by a female.
(7) If any person is in the notified place in contravention of an order made under sub-section (4), then, without prejudice to any other proceedings which may be taken against him, he may be removed therefrom by any officer or by any other person authorised in this behalf by the Central Government. धारा 8 यूएपीए एक्ट
(8) Any person aggrieved by a notification issued in respect of a place under sub-section (1) or by an order made under sub-section (3) or sub-section (4) may, within thirty days from the date of the notification or order, as the case may be, make an application to the Court of the District Judge within the local limits of whose jurisdiction such notified place is situate—
(a) for declaration that the place has not been used for the purpose of the unlawful association; or धारा 8 यूएपीए एक्ट
(b) for setting aside the order made under sub-section (3) or sub-section (4),
and on receipt of the application the Court of the District Judge shall, after giving the parties an opportunity of being heard, decide the question.