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धारा 83 एनडीपीएस एक्ट | धारा 83 नारकोटिक्स एक्ट | Section 83 NDPS Act in Hindi

धारा 83 एनडीपीएस एक्ट —कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति –

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश ऐसी तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं निकाला जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश, निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा ।


Section 83 NDPS Act — Power to remove difficulties —

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:



Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of three years from the date on which this Act receives the assent of the President.



(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Houses of Parliament.

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