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धारा 82 एनडीपीएस एक्ट | धारा 82 नारकोटिक्स एक्ट | Section 82 NDPS Act in Hindi

धारा 82 एनडीपीएस एक्ट — निरसन और व्यावृत्ति –

(1) अफीम अधिनियम, 1857 (1857 का 13), अफीम अधिनियम, 1878 (1878 का 1) का और अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 (1930 का 2) इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि उपधारा (1) द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन की गई या किए जाने के तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।


Section 82 NDPS Act — Repeal and savings —

(1) The Opium Act, 1857 (13 of 1857), the Opium Act, 1878 (1 of 1878) and the Dangerous Drugs Act, 1930 (2 of 1930) are hereby repealed.


(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under any of the enactments repealed by sub-section (1) shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

धारा 82 एनडीपीएस एक्ट