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धारा 84 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 84 साक्ष्य अधिनियम| Section 84 Indian Evidence Act in hindi

धारा 84 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा —

न्यायालय हर ऐसी पुस्तक का जिसका किसी देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित होना और जिसमें उस देश की कोई विधियाँ अन्तर्विष्ट होना तात्पर्यित है।

तथा हर ऐसी पुस्तक का, जिसमें उस देश के न्यायालय के विनिश्चयों की रिपोर्ट अन्तर्विष्ट होना तात्पर्यित है, असली होना उपधारित करेगा।


Section 84 Indian Evidence Act – Presumption as to collections of laws and reports of decisions —

The Court shall presume the genuineness of every book purporting to be printed or published under the authority of the Government of any country, and to contain any of the laws of that country,

and of every book purporting to contain reports of decisions of the Courts of such country.

धारा 84 भारतीय साक्ष्य अधिनियम