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धारा 85C भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 85C साक्ष्य अधिनियम| Section 85C Indian Evidence Act in hindi

धारा 85C भारतीय साक्ष्य अधिनियम – इलेक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाण-पत्र के बारे में उपधारणा — –

जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय, यह उपधारित करेगा कि यदि उपयोगकर्ता द्वारा प्रमाणपत्र को स्वीकार किया गया था तो इलेक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाण-पत्र में सूचीबद्ध सूचना सही है, सिवाय उस सूचना के जो उपयोगकर्ता की सूचना के रूप में विनिर्दिष्ट है जिसे सत्यापित नहीं किया गया है।


Section 85C Indian Evidence Act – Presumption as to 1[Electronic Signature Certificates]. —

The Court shall presume, unless contrary is proved, that the information listed in a 1[Electronic Signature Certificate] is correct, except for information specified as subscriber information which has not been verified, if the certificate was accepted by the subscriber.]


1. Subs by ibid, s. 52(f) for “Digital Signature Certificate”, (w.e.f. 27.10.2009).

धारा 85C भारतीय साक्ष्य अधिनियम