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धारा 89 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 89 साक्ष्य अधिनियम| Section 89 Indian Evidence Act in hindi

धारा 89 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा —

न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि हर दस्तावेज, जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी और जो पेश करने की सूचना के पश्चात पेश नहीं की गई है, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टांपित और निष्पादित की गई थी।


Section 89 Indian Evidence Act – Presumption as to due execution, etc., of documents not produced —

The Court shall presume that every document, called for and not produced after notice to produce, was attested, stamped and executed in the manner required by law.

धारा 89 भारतीय साक्ष्य अधिनियम