धारा 9 बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम – बाल-विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड-
जो कोई, अठारह वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए, बाल-विवाह करेगा, वह, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।
9 Prohibition of Child Marriage Act – Punishment for male adult marrying a child–
Whoever, being a male adult above eighteen years of age, contracts a child marriage shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to two years or with fine which may extend to one lakh rupees or with both.