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धारा 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 9 साक्ष्य अधिनियम | Section 9 Indian Evidence Act in hindi

धारा 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य —

वे तथ्य, जो विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनःस्थापन के लिए आवश्यक हैं अथवा जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खण्डन करते हैं, अथवा जो किसी व्यक्ति या वस्तु का, जिसकी अनन्यता सुसंगत हो, अनन्यता स्थापित करते हैं, अथवा वह समय या स्थान स्थिर करते हैं, जब या जहां कोई विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ अथवा जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं, जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का संव्यवहार किया गया था, वहां तक सुसंगत है, जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

दृष्‍टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज क की विल है।

अभिकथित विल की तारीख परक की सम्पत्ति की, या उसके कुटुम्ब की अवस्था सुसंगत तथ्य हो सकती है।

(ख) क पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान-लेख के लिए ख पर क वाद लाता है। ख प्रतिज्ञान करता है कि वह बात, जिसका अपमान-लेख होना अभिकथित है, सच है।

पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध, जब अपमान-लेख प्रकाशित हुआ था, विवाद्यक तथ्यों को पुनःस्थापना के रूप में सुसंगत तथ्य हो सकते हैं।

क और ख के बीच किसी ऐसी बात के विषय में विवाद की विशिष्टियाँ, जो अभिकथित अपमान-लेख से असंसक्त हैं, विसंगत हैं यद्यपि यह तथ्य कि कोई विवाद हुआ था, यदि उससे क और ख के पारस्परिक संबंधों पर प्रभाव पड़ा हो, सुसंगत हो सकता है।

(ग) क एक अपराध का अभियुक्त है।

यह तथ्य कि उस अपराध के किए जाने के तुरन्त पश्चात् क अपने घर से फरार हो गया, धारा 8 के अधीन विवाद्यक तथ्यों के पश्चात्वर्ती और उनसे प्रभावित आचरण के रूप में सुसंगत है।

यह तथ्य कि उस समय, जब वह घर से चला था, उसका उस स्थान में, जहां वह गया था, अचानक और अर्जेन्ट कार्य था, उसके अचानक घर से चले जाने के तथ्य के स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति रखने के कारण सुसंगत है। जिस काम के लिए वह चला उसका ब्यौरा सुसंगत नहीं है, सिवाय इसके कि जहां तक वह यह दर्शित करने के लिए आवश्यक हो कि वह काम अचानक और अर्जेन्ट था।

(घ) क के साथ की गई सेवा की संविदा को भंग करने के लिए ग को उत्प्रेरित करने के कारण ख पर क वाद लाता है। क की नौकरी छोड़ते समय क से ग कहता है कि “मै तुम्हें छोड़ रहा हूं, क्योंकि ख ने मुझे तुमसे अधिक अच्छी प्रस्थापना की है।” यह कथन ग के आचरण को, जो विवाद्यक तथ्य होने के रूप में सुसंगत है, स्‍पष्‍ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है।

(ङ) चोरी का अभियुक्त क चुराई हुई संपत्ति ख को देते हुए देखा जाता है, जो उसे क की पत्नी को देते हुए देखा जाता है। ख उसे परिदान करते हुए कहता है कि “क ने कहा है कि तुम इसे छिपा दो”। ख का कथन उस संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य को स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है।

(च) क बल्वे के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ के आगे-आगे चलना साबित हो चुका है।

इस संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण भीड़ की आवाज़ सुसंगत हैं।


Section 9 Indian Evidence Act – Facts necessary to explain or introduce relevant facts –

Facts necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact, or which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact, or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant, or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened, or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted, are relevant in so far as they are necessary for that purpose.

Illustrations

(a) The question is, whether a given document is the Will of A.

The state of A’s property and of his family at the date of the alleged Will may be relevant facts.

(b) A sues B for a libel imputing disgraceful conduct to A; B affirms that the matter alleged to be libelous is true.

The position and relations of the parties at the time when the libel was published may be relevant facts as introductory to the facts in issue.

The particulars of a dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged libel are irrelevant though the fact that there was a dispute may be relevant if it affected the relations between A and B.

(c) A is accused of a crime.

The fact that, soon after the commission of the crime, A absconded from his house, is relevant, under section 8 as conduct subsequent to and affected by facts in issue.

The fact that at the time when he left home he had sudden and urgent business at the place to which he went, is relevant, as tending to explain the fact that he left home suddenly.

The details of the business on which he left are not relevant, except in so far as they are necessary to show that the business was sudden and urgent. धारा 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(d) A sues B for inducing C to break a contract of service made by him with A. C, on leaving A’s service, says to A — “I am leaving you because B has made me a better offer.” This statement is a relevant fact as explanatory of C’s conduct, which is relevant as a fact in issue. धारा 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(e) A, accused of theft, is seen to give the stolen property to B, who is seen to give it to A’s wife. B says as he delivers it — “A says you are to hide this.” B’s statement is relevant as explanatory of a fact which is part of the transaction. धारा 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(f) A is tried for a riot and is proved to have marched at the head of a mob. The cries of the mob are relevant as explanatory of the nature of the transaction.

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