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धारा 9 विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप अधिनियम | धारा 9 यूएपीए एक्ट | Section 9 UAPA Act in hindi

धारा 9 यूएपीए एक्ट – इस अधिनियम के अधीन आवेदनों के निपटारे में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया-

ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो उस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन कोई जांच करने में अधिकरण द्वारा, अथवा धारा 7 की उपधारा (4) या धारा 8 की उपधारा (8) के आवेदन को निपटाने में जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा किया जाना है, यावत्शक्य वही होगी जो दावों के अन्वेषण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित है, और यथास्थिति, अधिकरण या जिला न्यायाधीश के न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा ।


Section 9 UAPA Act – Procedure to be followed in the disposal of applications under this Act —

Subject to any rules that may be made under this Act, the procedure to be followed by the Tribunal in holding any inquiry under sub-section (3) of section 4 or by a Court of the District Judge in disposing of any application under sub-section (4) of section 7 or sub-section (8) of section 8 shall, so far as may be, be the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), for the investigation of claims and the decision of the Tribunal or the Court of the District Judge, as the case may be, shall be final.

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