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धारा 90A भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 90A साक्ष्य अधिनियम| Section 90A Indian Evidence Act in hindi

धारा 90A भारतीय साक्ष्य अधिनियम – पाँच वर्षीय पुराने इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा —

जहां कोई इलेक्ट्रानिक अभिलेख, जिसका पाँच वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा से जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है पेश किया गया है, वहां न्यायालय, यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसा इलेक्ट्रानिक चिह्नक, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति का इलेक्ट्रानिक चिह्नक होना तात्पर्यित है, उसके द्वारा या उसकी ओर से इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया था।

स्पष्टीकरण — इलेक्ट्रानिक अभिलेख का उचित अभिरक्षा में होना कहा जाता है, यदि वे ऐसे स्थान में और उस व्यक्ति की देखरेख में है, जहां और जिसके पास वे प्रकृत्या होना चाहिए, किन्तु कोई भी अभिरक्षा अनुचित नहीं है, यदि यह साबित कर दिया जाए कि उस अभिरक्षा का उद्गम विधिसम्मत था या उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हों, जिनसे ऐसा उद्गम अधिसंभाव्य हो जाता है।

यह स्पष्टीकरण धारा 81क को भी लागू है।


Section 90A Indian Evidence Act – 1[Presumption as to electronic records five years old. —

Where any electronic record, purporting or proved to be five years old, is produced from any custody which the Court in the particular case considers proper, the Court may presume that the 2[electronic signature] which purports to be the 2[electronic signature] of any particular person was so affixed by him or any person authorised by him in this behalf.

Explanation. — Electronic records are said to be in proper custody if they are in the place in which, and under the care of the person with whom, they naturally be; but no custody is improper if it is proved to have had a legitimate origin, or the circumstances of the particular case are such as to render such an origin probable.

This Explanation applies also to section 81A.]


1. Ins. by Act 21 of 2000, s. 92 and the Second Schedule (w.e.f. 17-10-2000).

2. Subs. by Act 10 of 2009, s. 52, for “Digital Signature” (w.e.f. 27.10.2009).

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