धारा 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन —
जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जबकि वह विद्यमान तथ्यों को ठीक-ठीक लागू होती हो, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी।
दृष्टांत
ख को क “रामपुर में 100 बीघे वाली मेरी सम्पदा” विलेख द्वारा बेचता है। क के पास रामपुर में 100 बीघे वाली एक सम्पदा है। इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रयार्थ अभिप्रेत सम्पदा किसी भिन्न स्थान पर स्थित और भिन्न माप की थी।
Section 94 Indian Evidence Act – Exclusion of evidence against application of document to existing facts —
When language used in a document is plain in itself, and when it applies accurately to existing facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts.
Illustration
A sells to B, by deed, “my estate at Rampur containing 100 bighas”. A has an estate at Rampur containing 100 bighas. Evidence may not be given of the fact that the estate meant to be sold was one situated at a different place and of a different size.