संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 – अन्य-संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त–
जहाँ कि सम्पत्ति ऐसी शर्त या मर्यादा के अध्यधीन अन्तरित की जाती है, जो अन्तरिती या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को सम्पत्ति में अपने हित को अलग करने या व्ययनित करने से आत्यन्तिकतः अवरुद्ध करती है, वहां ऐसी शर्त या मर्यादा शून्य है, सिवाय ऐसे पट्टे की दशा के जिसमें कि वह शर्त पट्टाकर्ता या उसके अधीन दावेदारों के फायदे के लिए हो, परन्तु सम्पत्ति किसी स्त्री को (जो हिन्दू, मुसलमान या बौद्ध न हो) या उसके फायदे के लिए इस प्रकार अन्तरित की जा सकेगी कि उसे अपनी विवाहित स्थिति के दौरान उस सम्पत्ति को या उसमें के अपने फायदाप्रद हित को अन्तरित या भारित करने की शक्ति न होगी।
Section 10 TPA – Condition restraining alienation –
Where property is transferred subject to a condition or limitation absolutely restraining the transferee or any person claiming under him from parting with or disposing of his interest in the property, the condition or limitation is void, except in the case of a lease where the condition is for the benefit of the lessor or those claiming under him:
provided that property may be transferred to or for the benefit of a woman (not being a Hindu, Muhammadan or Buddhist), so that she shall not have power during her marriage to transfer or charge the same or her beneficial interest therein.