संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 118 -“विनिमय” की परिभाषा—
जबकि दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर अन्तरित करते हैं जिन दोनों चीजों में से कोई भी केवल धन नहीं है या दोनों चीजें केवल धन हैं, तब वह संव्यवहार “विनिमय” कहा जाता है।
विनिमय को पूर्ण करने के लिए सम्पत्ति का अन्तरण केवल ऐसे प्रकार से किया जा सकता है जैसा ऐसी सम्पत्ति के विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए उपबन्धित है।
Section 118 TPA – “Exchange” defined –
When two persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another neither thing or both things being money only, the transaction is called an “exchange”.
A transfer of property in completion of an exchange can be made only in manner provided for the transfer of such property by sale.