संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 134 – बन्धकित ऋण –
जहां कि ऋण वर्तमान या भावी ऋण को प्रतिभूत करने के प्रयोजन से अन्तरित किया जाता है वहां ऐसे अन्तरित किया गया ऋण यदि अन्तरक द्वारा प्राप्त या अन्तरिती द्वारा वसूल कर लिया जाता है तो वह प्रथमतः ऐसी वसूली के खर्च के चुकाने में और द्वितीयतः उस अन्तरण द्वारा तत्समय प्रवृत्त रकम की तुष्टि में या उस रकम मद्धे उपयोजनीय है और अवशिष्टि, यदि कुछ रहे, अन्तरक की या अन्य ऐसे व्यक्ति की होती है जो उसे प्राप्त करने का हकदार है।
Section 134 TPA – Mortgaged debt –
Where a debt is transferred for the purpose of securing an existing or future debt, the debt so transferred, if received by the transferor or recovered by the transf eree, is applicable, first, in payment of the costs of such recovery; secondly, in or towards satisfaction of the amount for the time being secured by the transfer; and the residue, if any, belongs to the transferor or other person entitled to receive the same.