संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 137 – परक्राम्य लिखतों की व्यावृत्ति-
इस अध्याय की पूर्वगामी धाराओं की कोई भी बात, स्टाकों, अंशों या डिबेंचरों को अथवा उन लिखतों को, जो विधि या रूढ़ि द्वारा तत्समय परक्राम्य हैं, अथवा माल पर हक की वाणिज्यिक दस्तावेज को, लागू नहीं है।
स्पष्टीकरण –“माल पर हक की वाणिज्यिक दस्तावेज पद के अन्तर्गत वहन-पत्र, डाक वारण्ट, भाण्डागारिक प्रमाणपत्र, रेल रसीद, माल के परिदान के लिए वारण्ट या आदेश, और ऐसी अन्य कोई भी दस्तावेज आती है जिसका व्यापार के मामूली अनुक्रम में उपयोग माल पर कब्जे या नियंत्रण के सबूत के रूप में किया जाता है, या जो उस दस्तावेज पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वह माल, जिसके बारे में वह दस्तावेज है अन्तरित करने या प्राप्त करने के लिए पृष्ठांकन द्वारा या परिदान द्वारा प्राधिकृत करती है या प्राधिकृत करने वाली तात्पर्यित है।
Section 137 TPA – [Saving of negotiable instruments, etc.—
Nothing in the foregoing sections of this Chapter applies to stocks, shares or debentures, or to instruments which are for the time being, by law or custom, negotiable, or to any mercantile document of title to goods.
Explanation.– The expression “mercantile document of title to goods” includes a bill of lading, dock-warrant, warehouse-keeper’s certificate, railway receipt, warrant or order for the delivery of goods, and any other document used in the ordinary course of business as proof of the possession or control of goods, or authorizing or purporting to authorize, either by endorsement or by delivery, the possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented.]
1. Ins. by s. 4, ibid.