संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 22 – किसी वर्ग के ऐसे सदस्यों को अन्तरण जो किसी विशिष्ट आयु को प्राप्त करें-
जहां कि सम्पत्ति-अन्तरण से उस सम्पत्ति में कोई हित किसी वर्ग के केवल ऐसे सदस्यों के पक्ष में सृष्ट किया गया हो, जो कोई विशिष्ट आयु प्राप्त करे, वहां ऐसा हित वर्ग के ऐसे किसी सदस्य में निहित नहीं होता जिसने वह आयु प्राप्त नहीं कर ली है।
Section 22 TPA – Transfer to members of a class who attain a particular age –
Where, on a transfer of property, an interest therein is created in favour of such members only of a class as shall attain a particular age, such interest does not vest in any member of the class who has not attained that age.