Bare Acts

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 24 | Section 24 TPA in hindi

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 24 – निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को अन्तरण जो अविनिर्दिष्ट कालावधि पर उत्तरजीवी हों-

जहां कि सम्पत्तिअन्तरण से उस सम्पत्ति में हित निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को प्रोद्भूत होना हो, जो किसी कालावधि पर उत्तरजीवी रहे किन्तु निश्चित कालावधि विनिर्दिष्ट न हो, वहां वह हित उन व्यक्तियों में से ऐसों को जो मध्यवर्ती या पूर्ववर्ती हित के अस्तित्व का अन्त होने के समय जीवित हों, चला जाएगा, जब तक कि अन्तरण के निबन्धनों से कोई तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न होता हो।

दृष्टांत

क सम्पत्ति को ख के जीवनपर्यन्त के लिए ख को और उसकी मृत्यु के पश्चात् ग और घ को उनमें समविभाजित किए जाने के लिए या उनमें से उत्तरजीवी को अन्तरित करता है । ख के जीवनकाल में ग की मृत्यु हो जाती है । ख का उत्तरजीवी घ है। ख की मृत्यु पर वह सम्पत्ति घ को संक्रामित हो जाती है।


Section 24 TPA – Transfer to such of certain persons as survive at some period not specified –

Where, on a transfer of property, an interest therein is to accrue to such of certain persons as shall be surviving at some period, but the exact period is not specified, the interest shall go to such of them as shall be alive when the intermediate or precedent interest ceases to exist, unless a contrary intention appears from the terms of the transfer.

Illustration

A transfers property to B for life, and after his death to C and D, equally to be divided between them, or to the survivor of them. C dies during the life of B. D survives B. At B’s death the property passes to D.

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 24 संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 24