संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 28 – परतर अंतरण का विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने या न होने की शर्त पर आश्रित होना–
सम्पत्ति-अन्तरण से उस सम्पत्ति में कोई हित किसी व्यक्ति के लिए इस अधियोजित शर्त के साथ प्रोद्भुत होने के लिए सृष्ट किया जा सकेगा कि विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने की दशा में ऐसा हित किसी अन्य व्यक्ति को संक्रान्त हो जाएगा या विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने की दशा में ऐसा हित किसी अन्य व्यक्ति को संक्रान्त हो जाएगा। हर एक दशा में के व्ययन धारा 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25 और 27 में अन्तर्विष्ट नियमों के अध्यधीन हैं।
Section 28 TPA – Ulterior transfer conditional on happening or not happening of specified event –
On a transfer of property an interest therein may be created to accrue to any person with the condition superadded that in case a specified uncertain event shall happen such interest shall pass to another person, or that in case a specified uncertain event shall not happen such interest shall pass to another person. In each case the dispositions are subject to the rules contained in sections 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25 and 27.