संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 30 – पूर्विक व्ययन का परतर व्ययन की अविधिमान्यता द्वारा प्रभावित न होना–
यदि परतर व्ययन विधिमान्य न हो, तो पूर्विक व्ययन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
दृष्टांत
क एक फार्म ख को उसके जीवनपर्यन्त के लिए तथा यदि वह अपने पति का अभित्यजन न करे, तो ग को अन्तरित करता है। ख अपने जीवनपर्यन्त फार्म की ऐसे हकदार है मानो कोई शर्त अन्तःस्थापित थी ही नहीं।
Section 30 TPA – Prior disposition not affected by invalidity of ulterior disposition.
If the ulterior disposition is not valid, the prior disposition is not affected by it.
Illustrations
A transfers a farm to B for her life, and, if she do not desert her husband to C. B is entitled to the farm during her life as if no condition had been inserted.