संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 39 – अंतरण, जहां कि अन्य व्यक्ति भरणपोषण का हकदार है-
जहां कि अन्य व्यक्ति स्थावर सम्पत्ति के लाभों में से भरणपोषण या अपने अभिवर्धन या विवाह के लिए उपबंध पाने का अधिकार रखता है और ऐसी सम्पत्ति अंतरित की जाती है, वहाँ उस अधिकार को अन्तरिती के विरुद्ध प्रवृत्त कराया जा सकेगा, यदि अन्तरिती को उस अधिकार की सूचना या अन्तरण आनुग्रहिक है ; किन्तु उस अन्तरिती के विरुद्ध नहीं जो सप्रतिफल है और ; जिसे उस अधिकार की सूचना नहीं है और न उसके हाथ में की वैसी सम्पत्ति के विरुद्ध।
Section 39 TPA -Transfer where third person is entitled to maintenance-
Where a third person has a right to receive maintenance, or a provision for advancement or marriage, from the profits of immoveable property, and such property is transferred 1*** the right may be enforced against the transferee, if he has notice 2[thereof] or if the transfer is gratuitous; but not against a transferee for consideration and without notice of the right, nor against such property in his hands.