संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 – प्रत्यक्ष(द्र्श्यमान) स्वामी द्वारा अंतरण-
जहां कि स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से कोई व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति का प्रत्यक्ष स्वामी है और उसे प्रतिफलार्थ अन्तरित करता है, वहां अंतरण इस आधार पर शून्यकरणीय नहीं होगा कि अंतरक वैसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, परन्तु यह तब जबकि अन्तरिती ने यह अभिनिश्चित करने के लिए कि अंतरक अंतरण करने की शक्ति रखता था युक्तियुक्त सावधानी बरतने के पश्चात् सद्भावपूर्वक कार्य किया हो।
Section 41 TPA – Transfer by ostensible owner –
Where, with the consent, express or implied, of the persons interested in immoveable property, a person is the ostensible owner of such property and transfers the same for consideration, the transfer shall not be violable on the ground that the transferor was not authorised to make it:
- Provided that the transferee, after taking reasonable care to ascertain that the transferor had power to make the transfer, has acted in good faith.