संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 47 – सामान्य संपत्ति में के अंश का सहस्वामियों द्वारा अंतरण-
जहां कि स्थावर सम्पत्ति के कई सहस्वामी उसमें के किसी अंश को यह विनिर्दिष्ट किए बिना अन्तरित करते हैं कि वह अन्तरण उन अन्तरकों के किसी विशिष्ट अंश या अंशों पर प्रभावी होना है वहां ऐसा अन्तरण, जहां तक कि ऐसे अन्तरकों के बीच का सम्बन्ध है, ऐसे अंशों पर, जहां कि वे अंश बराबर थे, वहाँ बराबर-बराबर और, जहां कि वे अंश बराबर नहीं थे, वहां ऐसे अंशों के विस्तार के अनुपात में प्रभावी होता है।
दृष्टांत
सुलतानपुर मौजे में क, जो आठ आने के अंश का स्वामी है, और ख और ग, जो हर एक चार-चार आने के स्वामी हैं उस मौजे का दो आना अंश यह विनिर्दिष्ट किए बिना घ को अन्तरित कर देते हैं कि उनके विभिन्न अंशों मे किस में से यह अन्तरण किया गया है। उस अन्तरण को प्रभावी करने के लिए क के अंश से एक आना अंश ख और ग के अंशों में से आध-आध आना अंश लिया जाएगा।
Section 47 TPA – Transfer by co-owners of share in common property –
Where several co-owners of immoveable property transfer a share therein without specifying that the transfer is to take effect on any particular share or shares of the transferors, the transfer, as among such transferors, takes effect on such shares equally where the shares were equal, and where they were unequal, proprotionately to the extent of such shares.
Illustration
A, the owner of an eight-anna share, and B and C, each the owner of a four-anna share, in mauza Sultanpur, transfer a two-anna share in the mauza to D, without specifying from which of their several shares the transfer is made. To give effect to the transfer one-anna share is taken from the share of A, and half-an-anna share from each of the shares of B and C.