संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 49 – बीमा पालिसी के अधीन अंतरिती का अधिकार-
जहां कि स्थावर सम्पत्ति प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती है और उस अन्तरण की तारीख को ऐसी सम्पत्ति या उसका कोई भाग हानि या नुकसान के लिए, जो अग्नि से हो, बीमाकृत है, वहां तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो अन्तरिती ऐसी हानि या नुकसान की दशा में यह अपेक्षा कर सकेगा कि कोई भी धन, जो अन्तरक को उस पालिसी के अधीन वास्तव में प्राप्त होता है या उसका उतना भाग, जितना आवश्यक हो, उस सम्पत्ति के यथापूर्वकरण में लगाया जाए।
Section 49 TPA -Transferee’s right under policy-
Where immoveable property is transferred for consideration, and such property or any part thereof is at the date of the transfer insured against loss or damage by fire, the transferee, in case of such loss or damage, may, in the absence of a contract to the contrary, require any money which the transferor actually receives under the policy, or so much thereof as may be necessary, to be applied in reinstating the property.