संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 50 – त्रुटियुक्त हक के अधीन धारक को सद्भावपूर्वक दिया गया भाटक-
किसी भी व्यक्ति पर किसी स्थावर सम्पत्ति के ऐसे भाटकों या लाभों का प्रभार न डाला जा सकेगा जो उसने सद्भावपूर्वक किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिए हैं या परिदत्त कर दिए हैं, जिससे उसने ऐसी सम्पत्ति को सद्भावपूर्वक धारित कर रखा था यद्यपि पीछे यह प्रतीत हो कि वह व्यक्ति, जिसे ऐसा संदाय या परिदान किया गया था, ऐसे भाटकों या लाभों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता था।
दृष्टांत
ख को क एक खेत 50 रुपए भाटक पर देता है और फिर खेत ग को अन्तरित करता है । ख अन्तरण की कोई सूचना न रखते हुए सद्भावपूर्वक क को भाटक दे देता है । ख इस प्रकार दिए गए भाटक से प्रभार्य नहीं है।
Section 50 TPA – Rent bonafide paid to holder under defective title –
No person shall be chargeable with any rents or profits of any immoveable property, which he has in good faith paid or delivered to any person of whom he in good faith held such property, notwithstanding it may afterwards appear that the person to whom such payment or delivery was made had no right to receive such rents or profits.
Illustration
A lets a field to B at a rent of Rs. 50, and then transfers the field to C. B, having no notice of the transfer, in good faith pays the rent to A. B is not chargeable with the rent so paid.