संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 60B – दस्तावेजों के निरीक्षण और पेश कराने का अधिकार—
बंधककर्ता का उस समय तक, जब तक उसका मोचन अधिकार बना रहता है, यह हक होगा कि बंधक-सम्पत्ति सम्बन्धी जो हक की दस्तावेजें बंधकदार की अभिरक्षा या शक्ति में हैं, उनका निरीक्षण और उनकी प्रतियां या संक्षिप्तियां या उनमें से उद्धरण सब युक्तियुक्त समयों पर अपनी प्रार्थना और अपने खर्च पर और बंधकदार के तन्निमित्त खर्चों और व्ययों को देकर कर ले।
Section 60B TPA – 1[Right to inspection and production of documents.—
A mortgagor, as long as his right of redemption subsists, shall be entitled at all reasonable times, at his request and at his own cost, and on payment of the mortgagee’s costs and expenses in this behalf, to inspect and make copies or abstracts of, or extracts from, documents of title relating to the mortgaged property which arc in the custody or power of the mortgagee.]
1. Sections 60A and 60B ins. by s. 23, ibid.