Bare Acts

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 78 | Section 78 TPA in hindi

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 78 – पूर्विक बंधकदार का मुल्तवी होना-

जहां कि किसी पूर्विक बन्धकदार के कपट, मिथ्या व्यपदेशन या घोर उपेक्षा से कोई अन्य व्यक्ति बन्धक-सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार देने के लिए उत्प्रेरित हुआ है, वहां वह पूर्विक बन्धकदार उस पाश्चिक बन्धकदार के मुकाबले में मुल्तवी हो जाएगा।


Section 78 TPA – Postponement of prior mortgagee –

Where, through the fraud, misrepresentation or gross neglect of a prior mortgagee, another person has been induced to advance money on the security of the mortgaged property, the prior mortgagee shall be postponed to the subsequent mortgagee.


संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 78