संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 91 – वे व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकेंगे-
बन्धककर्ता के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी बन्धक-सम्पत्ति का मोचन करा सकेगा या उसके मोचन के लिए वाद ला सकेगा, अर्थात् :
(क) कोई व्यक्ति (उस हित के बन्धकदार से भिन्न जिसका मोचन कराना ईप्सित है), जिसका उस बन्धक सम्पत्ति या उसके मोचन अधिकार में कोई हित या पर कोई भार है,
(ख) बन्धक ऋण या उसके किसी भाग का संदाय करने के लिए कोई भी प्रतिभू, अथवा
(ग) बन्धककर्ता को कोई लेनदार, जिसने उसकी सम्पदा के प्रशासन के लिए बाद में उस बन्धक-सम्पत्ति के विक्रय के लिए डिक्री अभिप्राप्त की हो।
Section 91 TPA – 1[Persons who may sue for redemption.—
Besides the mortgagor, any of the following persons may redeem, or institute a suit for redemption of, the mortgaged property, namely:–
(a) any person (other than the mortgagee of the interest sought to be redeemed) who has any interest in, or charge upon, the property mortgaged or in or upon the right to redeem the same;
(b) any surety for the payment of the mortgage -debt or any part thereof; or
(c) any creditor of the mortgagor who has in a suit for the administration of his estate obtained a decree for sale of the mortgaged property.]
1. Subs. by Act 20 of 1929, s. 46, for section 91.