संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 95 – मोचन कराने वाले सहबन्धककर्ता का व्यय पाने का अधिकार–
जहां कि कई बन्धककर्ताओं में से एक बन्धककर्ता बन्धक-सम्पत्ति का मोचन करा लेता है, वहां अपने सह्बन्धककर्ताओं के विरुद्ध धारा 92 के अधीन प्रत्यासन का अपना अधिकार प्रवृत्त कराने में वह ऐसे मोचन में उचित तौर पर किए गए व्ययों का ऐसा आनुपातिक भाग उनसे वसूलीय बन्धक धन में जोड़ने का हकदार होगा जैसा उस सम्पत्ति में उनके अपने-अपने अंश मद्धे हुआ माना जा सकता है।
Section 95 TPA –1[Right of redeeming co-mortgagor to expenses.—
Where one of several mortgagors redeems the mortgaged property, he shall, in enforcing his right of subrogation under section 92 against his co-mortgagors, be entitled to add to the mortgage-money recoverable from them such proportion of the expenses properly incurred in such redemption as is attributable to their share in the property.]
1. Subs. by Act 20 of 1929, s. 48, for section 95. Original s. 96 was rep. by Act 5 of 1908, s. 156 and Sch. V.