सीआरपीसी की धारा 301 — लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी —
(1) किसी मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी न्यायालय में, जिसमें वह मामला जाँच, विचारण या अपील के अधीन है, किसी लिखित प्राधिकार के बिना हाजिर हो सकता है और अभिवचन कर सकता है।
(2) किसी ऐसे मामले में यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए किसी प्लीडर को अनुदेश देता है तो मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेगा और ऐसे अनुदिष्ट प्लीडर उसमें लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निदेश के अधीन कार्य करेगा और न्यायालय की अनुज्ञा से उस मामले में साक्ष्य की समाप्ति पर लिखित रूप में तर्क पेश कर सकेगा।
Section 301 CrPC — Appearance by Public Prosecutors —
(1) The Public Prosecutor or Assistant Public Prosecutor in charge of a case may appear and plead without any written authority before any Court in which that case is under inquiry, trial or appeal.
(2) If in any such case any private person instructs a pleader to prosecute any person in any Court, the Public Prosecutor or Assistant Public Prosecutor in charge of the case shall conduct the prosecution, and the pleader so instructed shall act therein under the directions of the Public Prosecutor or Assistant Public Prosecutor, and may, with the permission of the Court, submit written arguments after the evidence is closed in the case.