सीआरपीसी की धारा 310 — स्थानीय निरीक्षण —
(1) कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में, पक्षकारों को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् किसी स्थान में, जिसमें अपराध का किया जाना अभिकथित है, या किसी अन्य स्थान में जा सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है, जिसके बारे में उसकी राय है कि उसका अवलोकन ऐसी जांच या विचारण में दिए गए साक्ष्य का उचित विवेचन करने के प्रयोजन से आवश्यक है और ऐसे निरीक्षण में देखे गए किन्हीं सुसंगत तथ्यों का ज्ञापन, अनावश्यक विलम्ब के बिना, लेखबद्ध करेगा।
(2) ऐसा ज्ञापन मामले के अभिलेख का भाग होगा और यदि अभियोजक, परिवादी या अभियुक्त या मामले का अन्य कोई पक्षकार ऐसा चाहे तो उसे ज्ञापन की प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी।
Section 310 CrPC — Local inspection –
(1) Any Judge or Magistrate may, at any stage of any inquiry, trial or other proceeding, after due notice to the parties, visit and inspect any place in which an offence is alleged to have been committed, or any other place which it is in his opinion necessary to view for the purpose of properly appreciating the evidence given at such inquiry or trial, and shall without unnecessary delay record a memorandum of any relevant facts observed at such inspection.
(2) Such memorandum shall form part of the record of the case and if the prosecutor, complainant or accused or any other party to the case, so desires, a copy of the memorandum shall be furnished to him free of cost.