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दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 355 | सीआरपीसी की धारा 355 | Section 355 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 355 —  महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय —

महानगर मजिस्ट्रेट निर्णय को इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से अभिलिखित करने के बजाय निम्नलिखित विशिष्टियों को अभिलिखित करेगा, अर्थात् :-

(क) मामले का क्रम संख्यांक;

(ख) अपराध किए जाने की तारीख;

(ग) यदि कोई परिवादी है तो उसका नाम;

(घ) अभियुक्त व्यक्ति का नाम और उसके माता-पिता का नाम और उसका निवासस्थान;

(ङ) अपराध जिसका परिवाद किया गया है या जो साबित हुआ है;

(च) अभियुक्त का अभिवाक् और उसकी परीक्षा (यदि कोई हो);

(छ) अंतिम आदेश;

(ज) ऐसे आदेश की तारीख;

(झ) उन सब मामलों में, जिनमें धारा 373 के अधीन या धारा 374 की उपधारा (3) के अधीन अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील होती है, निर्णय के कारणों का संक्षिप्त कथन ।


Section 355 CrPC — Metropolitan Magistrate’s judgment —

Instead of recording a judgment in the manner hereinbefore provided, a Metropolitan Magistrate shall record the following particulars, namely:—


(a) the serial number of the case;


(b) the date of the commission of the offence;


(c) the name of the complainant (if any);


(d) the name of the accused person, and his parentage and residence;


(e) the offence complained of or proved;


(f) the plea of the accused and his examination (if any);


(g) the final order;


(h) the date of such order;


(i) in all cases in which an appeal lies from the final order either under section 373 or under sub-section (3) of section 374, a brief statement of the reasons for the decision

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