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दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 373 | सीआरपीसी की धारा 373 | Section 373 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 373 — परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इंकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील —

कोई व्यक्ति–

(i) जिसे परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए धारा 117 के अधीन आदेश दिया गया है, अथवा 

(ii) जो धारा 121 के अधीन प्रतिभू स्वीकार करने से इन्कार करने या उसे अस्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यथित है,

सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है :

परन्तु इस धारा की कोई बात उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगी जिनके विरुद्ध कार्यवाही सेशन न्यायाधीश के समक्ष धारा 122 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार रखी गई है।


Section 373 CrPC — Appeal from orders requiring security or refusal to accept or rejecting surety for keeping peace or good behaviour —

Any person,—


(i) who has been ordered under section 117 to give security for keeping the peace or for good behaviour, or


(ii) who is aggrieved by any order refusing to accept or rejecting a surety under section 121,


may appeal against such order to the Court of Session:



Provided that nothing in this section shall apply to persons the proceedings against whom are laid before a Sessions Judge in accordance with the provisions of sub-section (2) or sub-section (4) of section 122.

सीआरपीसी की धारा 373 सीआरपीसी की धारा 373