सीआरपीसी की धारा 404 — महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना —
जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा किसी महानगर मजिस्ट्रेट का अभिलेख धारा 397 के अधीन मंगाया जाता है तब वह मजिस्ट्रेट अपने विनिश्चय या आदेश के आधारों का और किन्हीं ऐसे तथ्यों का, जिन्हें वह विवाद्यक के लिए तात्विक समझता है, वर्णन करने वाला कथन अभिलेख के साथ भेज सकता है और न्यायालय उक्त विनिश्चय या आदेश को उलटने या अपास्त करने से पूर्व ऐसे कथन पर विचार करेगा।
Section 404 CrPC — Statement by Metropolitan Magistrate of ground of his decision to be considered by High Court —
When the record of any trial held by a Metropolitan Magistrate is called for by the High Court or Court of Session under section 397, the Magistrate may submit with the record a statement setting forth the grounds of his decision or order and any facts which he thinks material to the issue, and that Court shall consider such statement before overruling or setting aside the said decision or order.