सीआरपीसी की धारा 411 — कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना —
कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट–
(क) किसी ऐसी कार्यवाही को, जो उसके समक्ष आरंभ हो चुकी है, निपटाने के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है;
(ख) अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकता है या किसी मामले को, जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया हो, वापस मंगा सकता है और ऐसी कार्यवाही को स्वयं निपटा सकता है या उसे निपटाने के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है।
Section 411 CrPC — Making over or withdrawal of cases by Executive Magistrates —
Any District Magistrate or Sub- Divisional Magistrate may—
(a) make over, for disposal, any proceeding which has been started before him, to any Magistrate subordinate to him;
(b) withdraw any case from, or recall any case which he has made over to, any Magistrate subordinate to him, and dispose of such proceeding himself or refer it for disposal to any other Magistrate.