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दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 | सीआरपीसी की धारा 433 | Section 433 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 433 — दण्डादेश के लघुकरण की शक्ति —

समुचित सरकार दण्डादिष्ट व्यक्ति की सम्मति के बिना–

(क) मृत्यु दण्डादेश का भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) द्वारा उपबंधित किसी अन्य दण्ड के रूप में लघुकरण कर सकती है;

(ख) आजीवन कारावास के दण्डादेश का, चौदह वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है;

(ग) कठिन कारावास के दण्डादेश का, किसी ऐसी अवधि के सादा कारावास में, जिसके लिए वह व्यक्ति दण्डादिष्ट किया जा सकता है, या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है;

(घ) सादा कारावास के दण्डादेश का जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है।


Section 433 CrPC — Power to commute sentence  —

The appropriate Government may, without the consent of the person sentenced, commute–


(a) a sentence of death, for any other punishment provided by the Indian Penal Code (45 of 1860);


(b) a sentence of imprisonment for life, for imprisonment for a term not exceeding fourteen years or for fine;


(c) a sentence of rigorous imprisonment, for simple imprisonment for any term to which that person might have been sentenced, or for fine;


(d) a sentence of simple imprisonment, for fine.

सीआरपीसी की धारा 433